चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट का आदेश; 30 जनवरी को वोटिंग कराई जाए, प्रशासन अपनी तरफ से नहीं दे पाया नई तारीख
Chandigarh Mayor Election 2024 New Date 30 Jan By High Court Order
Chandigarh Mayor Election: 18 जनवरी को स्थगित होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा। Punjab-Haryana High Court ने 30 जनवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे पहले मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन से 6 फरवरी के पहले जल्दी की कोई नई तारीख मांगी थी।
हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा था कि अगर प्रशासन सहमति की कोई तारीख नहीं दे पाता है तो फिर हाईकोर्ट अपने स्तर पर फैसला सुनाएगा। वहीं आज की सुनवाई मे जब प्रशासन अपनी तरफ से नई तारीख नहीं दे पाया तो फिर ऐसे में हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर आदेश जारी कर दिया। बताया जाता है कि, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में लंबी बहस चली और इस दौरान प्रशासन लगातार 6 फरवरी को ही चुनाव करा पाने की बात दोहराता रहा। जिसके चलते प्रशासन को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार भी लगी।
फिलहाल, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव 30 जनवरी को होगा। हाईकोर्ट ने प्रशासन से साफ-सुथरा चुनाव कराने को कहा है। हाईकोर्ट का कहना है कि, चुनाव में सुरक्षा या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाये। प्रशासन इसका ध्यान रखे।
मेयर चुनाव को लेकर आज चौथी बार हाईकोर्ट में सुनवाई हुई
मेयर चुनाव को लेकर आज चौथी बार की सुनवाई में फाइनल फैसला हो पाया। दरअसल, 18 जनवरी को निर्धारित मेयर चुनाव स्थगित होने के बाद ही आप-कांग्रेस ने विरोध जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 18 तारीख को तत्काल में सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 23 जनवरी के लिए अगली सुनवाई तय कर दी।
लेकिन आप-कांग्रेस की फिर से अपील के बाद हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को फिर से दूसरी बार सुनवाई की। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया और प्रशासन से जवाब तलब किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीसरी बार 23 जनवरी यानि बीते दिन सुनवाई की और चंडीगढ़ व निगम प्रशासन को कड़ी फटकार लगा दी। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ और निगम प्रशासन से मेयर चुनाव के लिए नई तारीख की जानकारी देने को कहा था।
हाईकोर्ट का स्पष्ट कहना था कि, मेयर चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा जारी 6 फरवरी की तारीख स्वीकार्य नहीं है। इसलिए प्रशासन इससे पहले की जल्दी की कोई तारीख तय करे और कोर्ट को उस तारीख के बारे में बताए। साथ ही हाईकोर्ट से स्पष्ट किया था कि अगर प्रशासन सहमति की तारीख तय नहीं करता है तो फिर हाईकोर्ट कानून के मुताबिक अपने हिसाब से फैसला देगा।
प्रशासन का तर्क सही नहीं
हाईकोर्ट ने प्रशासन के उस तर्क को लेकर भी टिप्पणी की थी। जिसमें प्रशासन की ओर से यह कहा गया था कि चंडीगढ़ में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अभी चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव के संबंध में प्रशासन का यह तर्क सही नहीं है।
18 जनवरी को क्यों नहीं हुआ मेयर चुनाव?
18 जनवरी को जब चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होना था। लेकिन तब ऐन मौके पर चुनाव अधिकारी की बीमारी का हवाला देकर चुनाव टाल दिया गया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव रुकवाने का आरोप लगाया। आप-कांग्रेस ने कहा कि, हार की डर से बीजेपी ने चुनाव रुकवाया है। आप-कांग्रेस की मांग थी कि नए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के साथ चुनाव संपन्न करा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आप-कांग्रेस गठबंधन की जीत होते हुए दिख रही
आंकड़ों के हिसाब से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप-कांग्रेस गठबंधन की जीत होते हुए दिख रही है। गठबंधन के पास कुल 20 वोट है। जबकि बीजेपी के पास अकेले दम पर पार्षद वोटों की संख्या 14 है, हालांकि सांसद के एक वोट के साथ यह संख्या 15 हो जाती है। लेकिन फिर भी गठबंधन से 5 वोटों का अंतर है। ऐसे में बीजेपी के लिए मेयर पद को हासिल करना मुश्किल है. लेकिन बीजेपी का कहना है कि मेयर वह ही बनाएगी।